अनुच्छेद 1* :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र
*अनुच्छेद 2* :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
*अनुच्छेद 3* :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे
परिवर्तन
*अनुच्छेद 4* :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो
और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
*अच्नुछेद 5* :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
*अनुच्छेद 6* :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
*अनुच्छेद 7* :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
*अनुच्छेद 8* :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
*अनुच्छेद 9* :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना
होना
*अनुच्छेद 10* :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
*अनुच्छेद 11* :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
*अनुच्छेद 12* :- राज्य की परिभाषा
*अनुच्छेद 13* :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने
वाली विधियां
*अनुच्छेद 14* :- विधि के समक्ष समानता
*अनुच्छेद 15* :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
*अनुच्छेद 16* :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
*अनुच्छेद 17* :- अस्पृश्यता का अंत
*अनुच्छेद 18* :- उपाधीयों का अंत
*अनुच्छेद 19* :- वाक् की स्वतंत्रता
*अनुच्छेद 20* :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
*अनुच्छेद 21* :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
*अनुच्छेद 21 क* :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
*अनुच्छेद 22* :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
*अनुच्छेद 23* :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
*अनुच्छेद 24* :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
*अनुच्छेद 25* :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
*अनुच्छेद 26* :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
*अनुच्छेद 29* :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
*अनुच्छेद 30* :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का
अनुच्छेद 32* :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
*अनुच्छेद 36* :- परिभाषा
*अनुच्छेद 40* :- ग्राम पंचायतों का संगठन
*अनुच्छेद 48* :- कृषि और पशुपालन संगठन
अनुच्छेद 48क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद 49 :-राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुछेद. 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
❇️ अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
❇️ अनुच्छेद 51 A :- मूल कर्तव्य
❇️ अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
❇️ अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
❇️ अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
❇️ अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली
❇️ अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि
❇️ अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
❇️ अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
❇️ अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
❇️ अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
❇️ अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
❇️ अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
❇️ अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
❇️ अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
❇️ अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
❇️ अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
❇️ अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
❇️ अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
❇️ अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
❇️ अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
❇️ अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
❇️ अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
❇️ अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
❇️ अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
❇️ अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
❇️अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
❇️ अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
❇️अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना
❇️ अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
❇️ अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि
❇️ अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
❇️ अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
❇️ अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
❇️ अनुच्छेद 89 :- राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
❇️ अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना
❇️ अनुच्छेद 91 :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
❇️ अनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का
संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
❇️ अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
❇️ अनुच्छेद 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
❇️ अनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
❇️ अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब
उसका पीठासीन ना होना
❇️ अनुच्छेद 97 :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के
वेतन और भत्ते
❇️ अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय
❇️ अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
❇️ अनुच्छेद 100 - संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
❇️ अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
❇️ अनुच्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
❇️ अनुच्छेद 110 :- धन विधायक की परिभाषा